किसान की जमीन को गलत तरीके से बहला फुसला कर के कब्जे में किया
किसान की जमीन को गलत तरीके से बहला फुसला कर के कब्जे में किया गरीब किसान की भूमि पर लोन के लिये खसरा खतावनि निकलवा कर के स्टैम्प पेपर पर बहाने से अँगुठे का निसान लगवा कर के फर्जी रजिस्ट्री राम आसरे पुत्र डोरी लाल निवास बेलवा काकोरी लख़नऊ के नाम कर दिया जो जसपाल यादव निवासी रुकुन्दीपुर टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम लख़नऊ निवासी है इनका स्वर्गवास हो चूका है और अब इनके बेटे अमित यादव बड़े बेटे वा छोटा बेटा प्रभाकर यादव दोनों लोग कब्जा कर रक्खा है की वह भूमि रामआसरे पुत्र डोरी लाल ग्राम निवास बेलवा काकोरी लख़नऊ से बटाई ले रखी है और वह लोग अच्छे तरीके से रहते है और वह गरीब किसान दया राम पुत्र स्वर्गीय मैकू लाल और फूल चन्दर पुत्र स्वर्गीय पंचम जो ग्राम सकरा निवासी है और यह दोनों परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालनपोसड कर रहे है इनके परिवार में कोई भी वेक्ति पड़ा लिखा नहीं है इस लिए इनको बेवकूफ बनाया गया अतः महोदय जी से निवेदन है की इस
मामले की छानबीन सही ढंग से कराई जाए धन्यवाद
श्री राम आसरे बाद संख्या /३१६ वर्ष २००३ अंतर्गत
धारा ३४ यु ० पी ० लै ० रे ० एक्१९०१
व ग्राम सकरा परगना काकोरी तहसील
जिला लख़नऊ
श्री दया राम =================================
राम आसरे पुत्र डोरी लाल निवासी बेलवा ने एक प्राथना पत्र दिनाँक ३१-०३ १९९८ को देकर के यह याचना किया था की उन्होंने भूमि संख्या १२१० ख रकबा ३ बीघा १८ बिस्वा १० बिस्वांसी दया राम पुत्र मैकू से क्रय
कर लिया है ऐसी इस्थित में दाखिल ख़ारिज का प्राथना पत्र स्वीकार करके प्रार्थी के नाम दाखिल ख़ारिज करने की कृपा की जाए / सच्या हसिया गवाह बयान लेखपाल कराया गया तथा इंतखाप खतौनी १४०४ से १४०९ ग्राम सकरा परगना काकोरी तहसील व जिला लखनऊ दाखिल ख़ारिज किया प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राथना पत्र नहीं दाखिल हुआ तथा बाद निर्विवाद के स्वरुप स्वीकार करते हुए मेरे पूर्वाधिकारी ने दिनाँक १०- ८ -१९ ९८ को दखील ख़ारिज का आदेश पारित कर दिया दिनाँक २२-०३-२००१ को एक प्राथना पत्र अंतर्गत धारा २०१ श्री दया राम पुत्र मैकु ने इस आशय का प्रस्तुत किया की आदेश दिनाँक १०-०८- १९९८ में त्रुटि है और वह भूमि पट्टे की है जिस पर उप जिलाधिकारी महोदय के परमीसन के बिना दाखिल ख़ारिज करना न्यायहित में नहीं है उसने यह भी कहा है की कोई भी बैनामा उसने राम आसरे के पच्छ में नहीं किया है तथा फर्जी लोगो को खड़ा करके दिनाँक बैनामा कराकर दाखिल ख़ारिज करवा लिया है अतः एवं उसने याचना किया है की आदेश दिनाँक १०-०८ -१९९८ को यदि ख़ारिज नहीं किया गया तो उसका परिवार भूखो मर जायेगा प्रार्थी के पास केवल पटटे की भूमि ही उपलब्ध है अतः दाखिल ख़ारिज का आदेश दिनाँक १०-०८-१९९८ को निरस्त करने की कृपा करे दाखिल ख़ारिज की सुचना हेतु नोटिस भी नहीं भेजी गई तथा गुपचुप ढंग से दाखिल ख़ारिज करा लिया गया
पत्रावली तलब की गई एवं पत्रावली का पुनर पुनर्वलोकन किया गया
नोटिस जारी की गई जिसका ११-११-२००२ को दया राम पुत्र मैकू व फूलचंद्र आदि ने आपत्ति की पत्रावली का अवलोकन किया गया सच्या के रूप में खाता संख्या ५६५ खतौनी वर्ष १४०४ से १४०९ ग्राम सकरा श्रेणी -१ क ,ख असंक्रमणी भूमिधर के अधिकार में दर्ज है उपरोक्त विषय से स्पस्ट है की बहला फुसला कर विक्रय पत्र लिखा लिया गया अतः न्यायहित में आदेश दिनाँक १०-०८-१९९८ को निरस्त करते हुए धारा २०१ के अन्तर्गत
प्राथना पत्र दया राम स्वीकार किया जाता है पत्रा वली वास्ते साच्य दिनाँक ०५-०२-२००३ को पेस हों
धन्यवाद
प्रार्थी दिनाँक- दया राम ग्राम सकरा काकोरी
२५ -०३ -२०१८ लख़नऊ
मोबाईल न० ९११८७७९९९९--------- 9118779999